सोशल
डिस्टेंसिंग का कड़ाई से करना होगा पालन
अनूपपुर। ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, किंतु
विभिन्न समस्याओं के चलते हुए स्वयं भोजन पका नही सकते, ऐसी समस्याओं
पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने शुक्रवार को अपने आदेश में
भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स आदि
को प्रात: 9 से दोपहर 12 बजे में पके हुए खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति
दी है।
इस दौरान
खाद्य सामग्री के निर्माण एवं होमडिलीवरी में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन
करते हुए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश
में कहा किसी भी स्थिति में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि
किसी परिसर में आमजनो को भोजन नहीं देगे, यह सुविधा सिर्फ होम डिलीवरी के लिए है। सुविधा प्रारम्भ करने
से पूर्व सम्बंधित होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट
संचालक को सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में सूचना देनी होगी कि उनके
द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मानको का कड़ाई से पालन किए जाने की व्यवस्था पूर्ण कर ली
गई है, इसके बाद ही वे भोजन की घर पहुंच सेवा चालू कर सकेंगे।
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