नियमो के साथ
गतिविधियों की रहेगी अनुमति, सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर लगेगा जुर्माना
अनूपपुर। शासन के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की
गतिविधियों को प्रभावित किए बगैर पूर्ण सुरक्षा एवं एहतियात को ध्यान में रख आगामी
दिवसों में विभिन्न गतिविधियाँ प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी
दिवसों में किस तरह एवं किस प्रकार की गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है,
रविवार
को जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में शासकीय अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों
एवं समाजसेवियों ने अपने सुझाव दिए।
सुझावो पर
विमर्श के पश्चात कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि आगामी दिवसों में शहरी एवं
ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पृथक आदेश जारी किए जाएँगे। जिनमे किराना दुकानो, फल,
सब्जी,दूधडेरी
एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएँगे। इस दौरान
यह भी निर्धारित किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी सम्बंधित
दुकानदार पर भी आरोपित की जाएगी एवं उल्लंघन पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की
जाएगी। बैठक में
राहत कार्यों, बेसहारा वर्ग के लोगों को केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के
माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के विषय पर भी चर्चा कर व्यवस्था को और सशक्त बनाने
हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
ग्रामीण
क्षेत्रों में जल संवर्धन एवं संरक्षण कार्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनुमति
प्रदान किए जाने पर सहमति बनी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंधित करने एवं
उल्लंघनकर्ताओं पर 200 रुपए का जुर्माना करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। शीघ्र ही
इस सम्बंध में अधिकारिक आदेश जारी किए जाएँगे। तब तक वर्तमान आदेश प्रभावशील
रहेगा। बैठक में
वर्तमान स्वास्थ्य जाँच की प्रगति एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर विस्तारपूर्वक
चर्चा की गयी। बैठक पूर्व विधायक रामलाल रौतेल, दिलीप
जायसवाल सहित पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा, सीईओ जिला
पंचायत सरोधन सिंह, अपर कलेक्टर बीडी सिंह, अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन सहित जिला संकट प्रबंधन समूह के सदस्य अन्य जनप्रतिनिधि
एवं शासकीय सेवक उपस्थित रहे।
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