अनूपपुर। धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश
में संशोधित कर बुधवार को नवीन आदेश में कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर ने एक दिन का
कफ्र्यू बढ़ते हुए 30 अप्रैल कर दी है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 10 स्थानों
में 6
नगरीय निकाय एवं 4 ग्राम पंचायत क्षेत्र की दुकाने शामिल है। इसमे नगरीय निकाय
अनूपपुर, कोतमा, अमरकंटक, जैतहरी,पसान,बिजुरी
के साथ ग्राम राजनगर, बनगवां, राजेन्द्रग्राम, किरगी,
कोहका
में 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए कफ्र्यू
सीमा बढ़ा है। इसके अलावा ग्रमीण क्षेत्रो में नियमानुसार दुकाने खोली जा सकेगी।
इस दौरान दो,चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम
नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी। किसी भी व्यक्ति
के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
पीडीएस
दुकाने प्रात: 10 से शाम 5 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
एलपीजी गैस एजेंसी प्रात: 10 से शाम 5 बजे तक होम
डिलीवरी कर सकेंगी। आमजन का एलपीजी एजेंसी ऑफिस जाना प्रतिबंधित होगा। रबी उपार्जन
गतिविधियों में प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिन कृषकों को खाद्य विभाग से एसमस प्राप्त
हुए हैं वे अपनी उपज का विक्रय कर सकेंगे।
घर-घर जाकर
दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक,जिले
में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स के साथ जिले
में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप
विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले
के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु उक्त कर्फ़्यू प्रतिबंध से मुक्त
रहेगें, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए स्वच्छता एवं
सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेगें।
समस्त
गतिविधियों में सामाजिक दूरी (2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 1 मीटर
की दूरी) एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु समस्त निर्देशित उपायों मास्क अथवा
गमछे आदि से चेहरे को ढँकना, नियमित रूप से साबुन से विधिवत हाथ धोना
आदि का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उपरोक्त अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 11 क्षेत्रों
के अतिरिक्त शेष ग्रामीण क्षेत्र 30 अप्रैल को कफ्र्यू से मुक्त
रहेंगे। उक्त क्षेत्रों में धारा 144 अंतर्गत पूर्व में 21 एवं 26
अप्रैल
को जारी आदेशों के तहत विभिन्न गतिविधियों हेतु सशर्त अनुमति होगी।
Very good Dicision
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