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बुधवार, 25 दिसंबर 2019

चोरी के वाहन को बनाया एम्बुलेंस, किराए पर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में लगाया

9 माह पूर्व चोरी हुई वाहन का पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार
अनूपपुरकोतमा थाना क्षेत्र से 24 मार्च की रात चोरी हुई चार पहिया वाहन को रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से 24 दिसम्बर को तीन आरोपियो सहित वाहन को जब्त किया। जिसे 25 दिसम्बर को कोतमा में पूछतांझ में ज्ञात हुआ कि वाहन के चेचिस व नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड करते हुए उसे अपन आग में जल हुए वाहन के  नंबर परिवर्तित कर दिया। जिसे उसने एम्बुलेंस बनाते हुए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा में लगाया था।
उप निरीक्षक उपेन्द्र त्रिपाठी ने बताया की अमरीश सोनी निवासी वार्ड क्रमांक 3 आजाद चौक ने 24 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी की 23 मार्च को उसकी चार पहिया वाहन क्रमांक एमपी 22 सीए 1825 को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया,शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना को विवेचना में लिया गया। पतासाजी के दौरान वाहन चोरी के मामले में ब्यौहारी जेल में बंद आरोपी इफ्तेखार खान पिता रजा मोहम्मद उम्र 43 वर्ष निवासी गोपालपुर थाना कंधई जिला प्रतापगढ़ (उ.प्र.) एवं जयशंकर दुबे उर्फ जटाशंकर दुबे पिता स्व. गंगा प्रसाद दुबे उम्र 46 वर्ष निवासी नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 13 रीवा को कोतमा पुलिस ने 23 दिसम्बर को न्यायालय से पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनो आरोपियों ने कोतमा से उक्त चार पहिया वाहन चोरी करना स्वीकार करते हुए बताया की चोरी की गई को उन्होने जोयफ उर्फ रिंकू खान पिता मुबारक खान निवासी बिछिया वार्ड क्रमांक 39 रीवा को बेचना बताया। जिसके बाद मामले में कोतमा थाना प्रभारी आर.के.वैश ने पुलिस टीम गठित की, टीम ने पूछताछ की जिसमें जोयफ उर्फ रिंकू खान ने बताया की उसकी तवेरा वाहन क्रमांक एमपी 17 डीए 0812 जो की आग में पूरी तरह से जल गई थी, जिस पर उसे चोरी की गई वाहन क्रमांक एमपी 22 सीए 1825 को खरीद कर वाहन के चेचिस नंबर व नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड करते हुए उसे अपन आग में जल हुए वाहन के चेचिस नंबर एवं वाहन नंबर से परिवर्तित कर दिया। जिसे उसने एम्बुलेंस बनाते हुए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा में लगाया था। उपनिरीक्षक उपेन्द्र त्रिपाठी ने बताया की आरोपी इफ्तेखार खान एवं जयशंकर दुबे के खिलाफ विभिन्न थानो में दर्जन से अधिक मामले पंजीबद्ध है। आरोपी जियफ उर्फ रिंकू खान के खिलाफ देवलोंद में एटीएम काटने के मामले में न्यायालय ने उसे 5 वर्ष की सजा एवं 80 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है,जो जमानत पर है कार्यवाही में उनि.उपेन्द्र त्रिपाठी, सउप. अरविंद दुबे, प्रआ दादूलाल सिंह,आ.सपन सिंह एवं चक्रधर तिवारी शामिल रहे।

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