अनूपपुर। स्कूल आते-जाते समय पड़ोसी
द्वारा पीडि़ता से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रामकलेश राठौर पिता लखनलाल राठौर 23 वर्ष
निवासी अनूपपुर वार्ड नं. 01 को विशेष
न्यायाधीश भूपेन्द्र नकवाल पॉक्सो एक्ट की
न्यायालय ने गुरूवार को जमानत आवेदन खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का
आदेश सुनाया है। आरोपी 18 दिसंबर से जेल में है।
आरोपी जेल से ही अपने रिहाई के
लिए लगाए गए जमानत आवेदन पर न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक,जिला अभियोजन
अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा विरोध करते हुए कहा आरोपी पीडि़ता का पड़ोसी है उसके
द्वारा जान-पहचान का फायदा उठाकर अपराध किया गया है, पीडि़ता डरी
हुई है दसवीं बोर्ड की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आरोपी 14 दिन तक फरार
भी रहा,यदि जमानत का लाभ मिलता है तो साक्ष्य को प्रभावित करेगा।
पीडि़ता के बड़े पिताजी ने भी न्यायालय में आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया।
जिसपर न्यायालय ने तर्का से संतुष्ट होकर आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए
न्यायालय ने आरोपी को यथावत जेल में रहने का आदेश दिया है
शुक्रवार को मीडिया प्रभारी
राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी पीडि़ता के घर के पीछे रहता था जिसे जानती-पहचानती
थी। लगभग एक सप्ताह से वह पीडि़ता पर बुरी नियत रखकर स्कूल आते-जाते समय उसका पीछा
करता था। 2 दिसंबर की सुबह जब वह स्कूल जा रही थी तब आरोपी बुरी नियत से
उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया एवं उसे गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया नहीं बैठने
पर गाड़ी से धक्का दे दिया जिससे वह गिर गई।
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