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मंगलवार, 17 दिसंबर 2019

मारपीट कर धमकी देने वाले आरोपी को सजा

अनूपपुर मारपीट कर धमकी देने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने आरोपी लमुआ ढीमर पिता बुद्घूलाल ढीमर 28 वर्ष निवासी कातुरदोना,थाना करनपठार को न्यायालय उठने तक की एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने की।

मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 31 अक्टूबर 2016 को फरियादी गनपत सिंह से लमुआ ढीमर से कहा सुनी हो गई। जिस पर अभियुक्त गुस्सा होकर गनपत के साथ गाली गलौच करने लगा और लाठी से गनपत के सिर पर वार कर दिया, उपस्थित लोगों के द्वारा बीच-बचाव किए जाने पर लमुआ ढीमर गनपत को जान से मारने की धमकी दी। गनपत द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना करनपठार में किये जाने पर थाना द्वारा आरोपी के विरूद्घ मामला पंजीबद्घ कर,गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने अपराध प्रमाणित पाते हुए सजा सुनाई। 

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