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गुरुवार, 19 दिसंबर 2019

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अनूपपुर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोप में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र नकवाल अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के आरोपी कोमल प्रसाद पिता रामलाल महरा 26 वर्ष निवासी ग्राम गोदन की जमानत याचिका खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश दिया। आरोपी 14 सितम्बर 2019 से जेल में है ।
गुरूवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी की पहली जमानत याचिका जिसमें उसने थाना जैतहरी द्वारा उसे बनावटी एवं कूटरचित तथ्यों के आधार पर मामला कायम कर गिरफतार किया करने का आरोप लगाया था। विशेष लोक अभियोजक /जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोपी पर लंबे समय तक पीडि़ता को धोखे में रखकर उसका शारीरिक शोषण किया जिससे वह आत्महत्या तक करने का प्रयास की थी,यदि जमानत का लाभ दिया गया तो वह मामले के पीडि़ता एवं साक्षियों को प्रभावित करेगा। जिस पर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी माह जनवरी 2016 से सितम्बर 2019 तक लगातार पीडि़ता के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है।



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