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सोमवार, 30 दिसंबर 2019

जैतहरी के 5 पुष्पराजगढ़ के 14 पंचायतों के सचिवों के वेतन रोकने सीईओ जिपं ने दिए निर्देश

अनूपपुर जिले की दो जनपद पंचायत जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ के १९ ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों ने पेंशन योजना के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर अपात्र, मृत एवं पलायन कर चुके पेंशन हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपित कराया जाना था, किन्तु समय से नही करने व जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्टीकरण नही देने पर 30 दिसम्बर को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सरोधन ने जनपद पंचायत जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिख कर आगामी आदेश तक वेतन रोकने का आदेश दिया है।

जिसमें जनपद पंचायत जैतहरी के पांच ग्राम पंचायतों में जमुड़ी, जरियारी, कल्याणपुर, निगौरा, पसला तथा जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ की १४ ग्राम पंचायतों अमदरी, बम्हनी, बीजापुरी नं.२ बिजौरी,बोदा,चिल्हियामार, दोनिया, जरही, खाटी, लमसरी, लपटी, मोंहदी, पडऱी, पड़रिया ग्राम पंचायतों के पेंशन हितग्राहियों को भौतिक सत्यापन में दर्ज जानकारी अनुसार मृत पाए जाने के बावजूद मृत्यु दिनांक के पश्चात् भी पेंशन स्वीकृत एवं भुगतान करने पर कई बार संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया था, किन्तु सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999, भाग तीन (अनुशासन) के नियम 5 की कण्डिका (क) के तहत पदीय दायित्वों के विरूद्घ होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए।

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