अनूपपुर। उपभोक्ताओं से वस्तु
अथवा सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का बिल अनिवार्य रूप से लेने,स्वयं
के साथ ही अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी इस संबंध में जागरुक करने का अनुरोध
किया। अनुचित व्यापार से होने वाली क्षति
को बचाने के लिए ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के विरूद्घ कार्यवाही करने का
प्रावधान किया गया है तथा विवाद के त्वरित समाधान के लिए मध्यस्थता का प्रावधान भी
किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण और
उपभोक्ता हितों के प्रचार-प्रसार के लिये पुष्पराजगढ़ में जिला पंचायत के कृषि
स्थाई समिति के सभापति एवं पूर्व विधायक पुष्पराजगढ़ सुदामा सिंह सिंग्राम ने कहा।
एसडीएम पुष्पराजग$ढ
ऋषि सिंघई ने उपभोक्ता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिनियम के प्रावधान
तभी सार्थक होंगे जब उपभोक्ता जागरूक होंगे। खरीदी संबंधी सभी दस्तावेज सुरक्षित
रखने चाहिए और पक्का बिल जरूर लेना चाहिये। उन्होंने बैंकिंग, दवा
खरीदी आदि के दौरान रखने वाली सावधानियों से अवगत कराया। खुली खाद्य सामग्रियों पर
बनाने की तिथि के साथ ही उपभोक्ताओं को बेचने का सुझाव दिया गया तथा वन और जल के
उपभोक्ता के रूप में जनमानस से वन और जल का संरक्षण करने की अपील की गई। कार्यक्रम
में जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन पटेल ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के
अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये
हैं। इस अवसर पर सीईओ जनपद पंचायत ए.पी.सिंह, खाद्य विभाग
के अधिकारी-कर्मचारी सहित आमजन उपस्थित रहे।
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