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गुरुवार, 19 दिसंबर 2019

भारतीय नागरिकता विधेयक को लेकर जिले में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू

अनूपपुर। भारतीय नागरिकता विधेयक 2019 को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना है तथा जिले में असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति भंग किए जाने की भी संभावना है। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 19 दिसम्बर 2019 से 29 दिसम्बर 2019 की रात्रि 12 बजे तक के लिए लागू किया हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति/ समूह सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या आपत्तिजनक मैसेज अथवा पोस्ट को शेयर,फारवर्ड व प्रसारित नहीं करेंगे। उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा,सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार व पदार्थ लेकर नहीं चलेगा,सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र,जुलूस,रैली,आमसभा सक्षम अधिकारी की बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रयोग नहीं होगा। इस दौरान सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईटों की टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। पेट्रोल व डीजल किसी भी व्यक्ति को केन, बोतल आदि में लूज सेलिंग नहीं किया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

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