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सोमवार, 30 दिसंबर 2019

बाल श्रम नियोजन प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

बालक एवं कुमार श्रम तथा बंधक श्रम अधिनियमों पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न
अनूपपुर बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्रावधानों तथा संशोधित प्रावधानों एवं पुनर्वास नीति के संबंध में सोमवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने समस्त प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु श्रम अधिकारियों एवं संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देशित करते हुए जिला स्तर में की गई कार्यवाहियों एवं जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की।

बैठक में श्रम निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी श्रम प्रावधान स्नेहा जायसवाल ने बाल एवं कुमार श्रम नियोजन प्रावधानों,संशोधनों एवं विनियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आपके द्वारा बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति 2016 अंतर्गत प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। किशोर श्रम नियोजन संबंधी कार्य अवधि, अवकाश एवं प्रतिष्ठानों के पंजीयन के दौरान किशोर श्रम नियोजन की विधिवत् जानकारी दी एवं संबंधी प्रावधानों को बताया गया। शिकायत की सूचना एवं प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरोधन सिंह, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग मंजूषा शर्मा, श्रम अधिकारी मोहन दुबे सहित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य उपस्थित रहे। 

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