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बुधवार, 11 दिसंबर 2019

अवैध रूप से रखने वाले एवं परिवहन के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख रूपये का जुर्माना

अनूपपुर अवैध रूप से रखने वाले और परिवहन के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल की न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी आशीष कुमार पिता शिव कुमार गुप्ता १९ वर्ष निवासी ग्राम रामपुर थाना अमलाई जिला शहडोल को एनडीपीएस 8, 20बी के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक डी.एस.भदौरिया द्वारा पैरवी की।

बुधवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया 3 सितम्बर 2017 को थाना करनपठार में उप.निरी. अरविन्द्र कुमार साहू को मुखबिर से सूचना पर एक व्यक्ति अपनी बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर गांजा बिक्री के लिए अनूपपुर जा रहा है, सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम टेड़ीलालपुर नरदगा पुलिया के पास नाकाबंदी कर वाहन रोककर पूछताछ की गई पूछताछ पर आरोपीं आशीष पिता शिवकुमार निवासी खाड़ा थाना अमलाई बताया कब्जे से 5 पैकेट गांजा कुल वजन 24.200 किलोग्राम मिला जिसे गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में पेश किया गया जहा न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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