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मंगलवार, 10 दिसंबर 2019

सिंचाई का पम्प चोरी करने वाले आरोपी को कारावास

अनूपपुर। सिंचाई का पम्प चोरी करने के आरोपी को न्यायिक मजिस्टेट राकेश सनौढि़या की न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी दीपक कोल २३ वर्ष पिता रामभैया कोल निवासी इंदिरा नगर अमलाई को भादवि की धारा ४५७, ३८० का दोषी पाते हुए २-२ वर्ष का करावास और १००-१०० रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से पैरवी सहा० जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गई।
मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि कोतवाली अनूपपुर के अंतर्गत ग्राम नगदहा छुल्हा का फरियादी सीताराम कोल तिपान नदी के किनारे सिंचाई कर खेती करता है,२७ अगस्त १६ को अज्ञात लोगो द्वारा पम्प चोरी करने की शिकायत कोतवाली अनूपपुर में सूचना पर कोतवाली में मामला पंजीबद्घ कर विवेचना पश्चात् न्यायालय में पेश किया गया जहां आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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