न्यायालय ने नहीं माना आरोपी
पक्ष की दलील
अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो भूपेन्द्र नकवाल की न्यायालय ने अभियोजन
द्वारा आरोपी का डीएनए परीक्षण कराये जाने के लिए लगाए गए आवेदन का अभियोजन के
पक्ष में निराकरण करते हुए आरोपी रमेश राठौर पिता संतोष राठौर 21 वर्ष
निवासी ग्राम खाड़ा (मौहार टोला) थाना कोतवाली अनूपपुर को 14 जनवरी 2020 को
डीएनए परीक्षण हेतु स्वयं का रक्त नमुना देने के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय
में 11 बजे उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश
कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी के विरूद्घ धारा 363, 366ए, 376(2)(एन)
भादवि एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3,4 का आरोप है। आरोपी नाबालिक
लड़की को भगाकर इंदौर तथा राजस्थान ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। अनुसंधान
के दौरान रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन में आरोपी द्वारा अपराध किए जाने की पुष्टि
हुई थी जिसे वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करने हेतु अभियोजन की ओर से विशेष लोक
अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा आरोपी का डीएनए परीक्षण
कराये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन लगाया गया। जिसका विरोध आरोपी पक्ष द्वारा इस
आधार पर किया गया था कि लोक अभियोजन अधिकारी ने व्यक्तिगत रूचि लेकर विधि अनुसार
आवश्यक नहीं होने पर भी डीएनए कराये जाने का आवेदन लगाया है। आरोपी द्वारा दिए गए
तर्कों को खारिज करते हुए न्यायालय ने डीएनए कराये जाने का आदेश दिया। विदित हो कि
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के नए दिशा-निर्देश के अनुसार नाबालिग दुष्कर्म
के मामले में डीएनए परीक्षण कराना अनिवार्य किया गया है। इस परीक्षण के माध्यम से
आरोपी की पहचान पूर्णत: सुनिश्चित हो जाती है, जिससे आरोपी
की वैज्ञानिक साक्ष्य की सहायता से अभियोजन द्वारा दण्डित कराया जाना आसान हो जाता
है।
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