अनूपपुर। चचाई थाना के
कैल्होरी गांव अपने भाई के खेत में रोपा लगाने गई देवहरा गांव निवासी१७ वर्षीय
किशोरी को बरगंवा गांव निवासी लालू उर्फ रमेश प्रसाद शर्मा पिता छोटेलाल शर्मा
द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा नाबालिक के साथ ज्यादती के मामले में विशेष
न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा २०
हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया
ने बताया कि घटना के सम्बंध में किशोरी के पिता मोहर बैगा पिता छोटेलाल बैगा
निवासी देवहरा ने २ अगस्त २०१६ को चचाई थाना में किशोरी के बहला-फुसला कर भगा ले
जाने सम्बंधी शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें परिजनों ने बताया कि ३१ अगस्त २०१६ को
परिजनों ने कैल्होरी उसके भाई के यहां रोपा ले गए थे, जहां २ अगस्त को वह
लापता हो गई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में किशोरी के मिलने पर किशोरी ने बताया कि
आरोपी ने उसे बहला फुसला कर भगा ले गया था तथा उसके साथ ज्यादती की थी। मामले में
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न अपराधों में मामला दर्ज कर प्रकरण को विवेचना
उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जहां न्यायालय में लोक अभियोजन पक्ष द्वारा
रखे गए गंवाहों व साक्ष्यों को सुनने के उपरांत विशेष लोक अभियोजक के तर्को का
सुनने के उपरांत विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा २० हजार रूपए
अर्थदंड की सजा सुनाई।

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