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सोमवार, 23 अप्रैल 2018

घर पहुंच सेवा के नाम पर गैस रिफलिंग पर अधिक की वसूली पर होगी कार्यवाही

कोतमा। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोक्ताओ से गैस रिफलिंग पर गैस एजेंसी द्वारा घर पहुंच सेेवा के नाम पर निर्धारित रूपए से अधिक की वसूली किए जाने की शिकायत के बाद अवैध वसूली रोकने के मामले मे जानकारी देते हुए कनिष्ठा आपूर्ति अधिकारी प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि गैस के दाम हर माह बदलते रहते है, अप्रैल माह में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए 676.50 रूपए ही अधिकतम उपभोक्ताओ को गैस रिफलिंग का देना है। एजेंसी संचालक द्वारा अगर उपभोक्ताओ से गैस रिफलिंग के नाम पर निर्धारित दर से अधिक वसूली की जाती है तो उपभोक्ता की शिकायत पर तत्काल गैस एजेंसी का लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने सभी गैस एजेंसी संचालको को सख्त हिदायत दी है कि कम गैस उपभोक्ताओ देने पर भी कडी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने सभी एजेंसी संचालको को निर्देशित किया कि डिलेवरी के पूर्व उपभोक्ता के सामने ही गैस तौल कर प्रदान करे। कम मात्रा मे गैस मिलने पर एजेंसी संचालक के खिलाफ  कानूनी कार्यवाही के साथ लायसेंस निरस्त की कार्यवाही की जाएगी। 

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