अनूपपुर। १८ अप्रैल को अक्षय तृतीया एवं उस दिन
बहुतायत मे होने वाले विवाहों का संज्ञान लेते हुए, तहसीलदारों
एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को आवश्यक निगरानी के निर्देश दिए हैं।
आपने कहा कि बाल विवाह रोकना एवं इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानूनप्रिय
व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसलिये यह अवश्य सोचें कि
कहीं आप १८ वर्ष से कम उम्र की लाडली बिटिया का विवाह करके उसकी जिंदगी अनजाने
जोखिम में डालने तो नहीं जा रहे हैं। आपने अक्षय तृतीया एवं विशेष तिथियों मे जिले
के सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर, बैंडवाला, घोडीवाला, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग प्रेस के प्रबंधक, ब्यूटी
पार्लर, संचालक मंगल भवन और अन्य संबंधितों
से कहा है कि वे किसी विवाह या समारोह में शामिल होने से पहले यह अवश्य देख लें कि
कहीं वो बाल विवाह तो नहीं है। यदि बाल विवाह हो तो इसे रोकने में शासन का सहयोग
करें।

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