अनूपपुर। जैतहरी थाना क्षेत्र में 11 अगस्त 16 के दौरान बिजली
प्लांट मोजरबेयर से जरियारी गांव बाइक से घर जा रहे बाइक सवार रोहित केवट से
लूटपाट करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने 8 मार्च 18 को दोषी पाते हुए
दो आरोपियों हमेन्द्र उर्फ राजा त्रिपाठी पिता शीतला प्रसाद त्रिपाठी निवासी वार्ड
क्रमांक 12
तथा पिंटू उर्फ दीप नारायण शर्मा पिता केदार प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम बलबहरा
जैतहरी को धारा 392
में 5
वर्ष सश्रम कारावास तथा 2
हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र भदौरिया के अनुसार
घटना 11
अगस्त की सुबह की है, जहां
रोहित केवट अपनी बाइक से घर वापसी कर रहा था,
तभी दोनों आरोपियों ने पचौहा गांव में रास्ते में बाइक रोकवाते
हुए उसकी मोबाईल और बाइक की चाबी लूट कर भाग निकले। मामले में रोहित केवट ने
जैतहरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें
पुलिस ने विवेचना उपरांत मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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