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बुधवार, 14 मार्च 2018

अपहरण एवं ज्यादती में आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपए का अर्थदंड

अनूपपुर राजेन्द्रग्राम थानांतर्गत ७ अक्टूबर २०१४ को किसी काम से सियाराटोला/ मंझगंवा से टेलर से बघर्रा गई  किशोरी के गुमशुदगी तथा परिजनों द्वारा दर्ज कराई शिकायत और बाद में किशोरी के मिलने पर लम्बित प्रकरण में १३ मार्च को विशेष न्यायाधीश जिला सत्र अनूपपुर रवि कुमार नायक ने किशोरी के अपहरण तथा ज्यादती के मामले में दोषी आरोपियों को आजीवन कारावास तथा १०-१० हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अलग अलग धाराओं में आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा दी है। लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र भदौरिया के अनुसार किशोरी के अपहरण और ज्यादती के मामले में न्यायधीश ने आरोपी संतोषी बाई पति उत्तम प्रसाद निवासी ग्राम किरगी एवं सुषमा उर्फ  सुखमत गोड़ पति सुदामा प्रसाद राजोरिया निवासी ग्राम परासरी बंगला, जिला सागर को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपए अर्थदंड व आरोपी कमला प्रसाद जायसवाल पिता रामप्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम धरमदास अनूपपुर को धारा 366 (क) एवं सहपठित धारा 3 (2)(5) एसअीएससी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदंड एवं धारा 370 (4) में आजीवन कारावास  एवं 10 हजार रूपए के अर्थदंड, अभियुक्त सुदामा पिता रामेश्वर प्रसाद राजोरिया एवं रामेश्वर प्रसाद पिता कन्हैयालाल राजोरिया निवासी ग्राम परासरी बंगला जिला सागर को धारा 366 भादवि एवं सह पठित धारा 3 (2)(5) एसटीएससी एक्ट में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए अर्थदंड एवं धारा 6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा 376 एवं सहपठित धारा एसटीएससी एक्ट में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं आरोपी विजय उर्फ  बृजेश पिता रामेश्वर प्रसाद राजोरिया एवं श्याम बिहारी पिता बाल मुकुंद निटोरिया निवासी ग्राम गढ़ौली जिला सागर को धारा 370 सहपठित धारा एसटीएससी एक्ट में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए अर्थदंड एवं धारा 6 लैंगिक अपराधो से बालको के संरक्षण अधिनियम तथा धारा 376 एवं सहपठित धारा एसअीएससी एक्ट में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।  

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