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शनिवार, 17 मार्च 2018

तीन तलाक के मामला में भालूमाड़ा पुलिस ने किया मामला दर्ज,निकाह के ३३ वें दिन दिया तीन तलाक

सास,ससुर,ननद व पति पर अपराधिक मामला दर्ज
अनूपपुर।उच्चत्तम न्यायालय ने तीन तलाक को अवैध घोषित करने के बाद प्रदेश का शायद यह पहला मामला होगा जब किसी मुस्लिम महिला को उसके निकाह के मात्र 33 दिन बाद ही पति ने तीन तलाक दे दिया हो। मामला अनूपपुर जिलांतर्गत भालूमाड़ा थाने में 17 जनवरी 2018 को तीन तलाक का सनसनी खेज मामला सामने आया। आवेदिका ने भालूमाड़ा थानांतर्गत जमुना कॉलरी, चांदनी चैक,माइनस कॉलोनी निवासी रहनुमा खातून, पिता-महफुजूल सिद्दिकी ने अपने पति महबूब सिद्धीकी निवासी भालूमाड़ा डबल स्टोरी के लिए खिलाफ दहेज प्रताडऩा और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाते हुए यह शिकायत कि पति ने तीन तलाक सिर्फ इसलिए दे दिया कि पिता गरीबी के कारण दहेज की मांगो को पूरा नही कर सके। जिस पर थाना भालूमाडा में भादवि की धारा 498, 323, 506/34 और दहेज प्रतिशेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत् मामला पंजीबद्ध किया गया है।
वैलेंटाइन-डे के दिन हुआ विवाह
जिस दिन पूरा विश्व प्रेम दिवस के रूप मनाता है उसी दिन 14 फरवरी 2018 को वैंलेटाइन-डे के दिन रहनुमा खातून का निकाह महबूब सिद्धकी के साथ हुआ था तब शायद महबूब ने अपने शादीशुदा जिंदगी को लेकर हसीन सपने बुने थे पर उसे क्या पता था शादी के पहली रात ही उसके पति द्वारा उसके साथ प्यार की जगह लात और घूसों की मार मिलेगी और प्यार की बोली की जगह अश्लील और गंदी-'गंदी गालियों का तोहफा उसे और उसके परिवार को सम्बोधित करके दिया जायेगा रहनुमा खातून ने इस बात पर जिक्र भालूमाड़ा पुलिस को दिये गये आवेदन में भी किया है कि उसके पति द्वारा शादी के पहली रात को भी उसके साथ मारपीट और गाली-'गलौज की।
46 लाख रूपये व मोटर सायकल की थी मांग
पीडि़ता का यह दावां कितना सच है यह तो हम नहीं कह सकते,लेकिन भालूमाड़ा पुलिस को किये गये शिकायत पत्र में पीडि़ता रहनुमा खातून ने अपने पति महबूब सिद्धिकी उसके ससुर बहाबउद्दीन सिद्धीकी सास शमीना सिद्धीकी, ननद गुलनुमा सिद्धीकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा कि उन्होने पीडि़ता के पिता कंगाल कहा और यह कहकर लगातार प्रताडि़त करते है कि वो उम्मीद लगाये बैठे थे कि उन्हे 46 लाख रूपये नगद और मोटर सायकल तो मिलेगा ही किन भिखारियों से पाला पड़ा कि लड़की को जॉब तो कराया है पर दहेज में कुछ भी नहीं दिया।
कर्ज लेकर किया था निकाह
पीडि़ता ने अपने लिखित शिकायत पत्र में भालूमाड़ा पुलिस को बताया कि उसकी शादी में उसके पिता द्वारा अपने हैसियत से बढ़कर खर्च किया कपड़ा, गहना, दो लाख रूपये कैश खर्च कर शादी किये जिससे मेरे पिता कर्ज के बोझ तले लद गये है अब वह कुछ भी नहीं दे सकते।
इनका कहना है
पीडि़त रहनुमा खातून के शिकायत पर पति महबूब सिद्धिकी उसके ससुर बहाबउद्दीन सिद्धीकी सास शमीना सिद्धीकी, ननद गुलनुमा सिद्धीकी के उपर आईपीसी की धारा 498, 323,506/34 दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत् मामला पंजीबद्ध किया गया।

सी.एल.विश्वकर्मा,थाना प्रभारी भालूमाडा

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