अनूपपुर।
जयसिंहनगर से अमरकंटक धूमाने के बहाने कपिलधारा के जंगल में युवती के साथ ज्यादती
करने तथा युवती द्वारा परिजनों को बताकर
आरोपी को फंसाने की दी गई धमकी में युवक द्वारा किशोरी की ही दुपट्टा से गला
घोंटकर उसकी हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने
३१ मार्च को दर्ज मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय के अनुसार घटना 2 दिसम्बर 2016 की है। जहां आरोपी
मोबीन उर्फ अतहर शाह ने युवती को जयसिंह नगर से अमरकंटक धूमाने के बहाने लाया था।
जहां कपिलधारा की जंगल में उसने युवती के साथ ज्यादती की। मामले में थाना अमरकंटक
प्रभारी डीके दाहिया ने विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
जिसमें राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी एवं विशेष लोक अभियोजक
दुर्गेश सिंह भदौरिया ने पैरवी की थी। शनिवार, 31 मार्च 2018
ज्यादती कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
अनूपपुर।
जयसिंहनगर से अमरकंटक धूमाने के बहाने कपिलधारा के जंगल में युवती के साथ ज्यादती
करने तथा युवती द्वारा परिजनों को बताकर
आरोपी को फंसाने की दी गई धमकी में युवक द्वारा किशोरी की ही दुपट्टा से गला
घोंटकर उसकी हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने
३१ मार्च को दर्ज मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय के अनुसार घटना 2 दिसम्बर 2016 की है। जहां आरोपी
मोबीन उर्फ अतहर शाह ने युवती को जयसिंह नगर से अमरकंटक धूमाने के बहाने लाया था।
जहां कपिलधारा की जंगल में उसने युवती के साथ ज्यादती की। मामले में थाना अमरकंटक
प्रभारी डीके दाहिया ने विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
जिसमें राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी एवं विशेष लोक अभियोजक
दुर्गेश सिंह भदौरिया ने पैरवी की थी।
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