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शनिवार, 31 मार्च 2018

ज्यादती कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

अनूपपुरजयसिंहनगर से अमरकंटक धूमाने के बहाने कपिलधारा के जंगल में युवती के साथ ज्यादती करने तथा  युवती द्वारा परिजनों को बताकर आरोपी को फंसाने की दी गई धमकी में युवक द्वारा किशोरी की ही दुपट्टा से गला घोंटकर उसकी हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने ३१ मार्च को दर्ज मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय के अनुसार घटना 2 दिसम्बर 2016 की है। जहां आरोपी मोबीन उर्फ अतहर शाह ने युवती को जयसिंह नगर से अमरकंटक धूमाने के बहाने लाया था। जहां कपिलधारा की जंगल में उसने युवती के साथ ज्यादती की। मामले में थाना अमरकंटक प्रभारी डीके दाहिया ने विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसमें राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी एवं विशेष लोक अभियोजक दुर्गेश सिंह भदौरिया ने पैरवी की थी। 

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