अनूपपुर। सी.ए. भौमिक राठौर ने बताया कि आयकर की धारा १३९(४) के तहत वित्तीय वर्ष २०१५-१६ एवं २०१६-१७
यानि कर निर्धारण वर्ष २०१६-१७ एवं २०१७-१८ के आयकर विवरणी दाखिल करने कि अंतिम
तिथि ३१ मार्च है। निश्चित तिथी के बाद दोनो वर्षो की आयकर विवरणी
दाखिल नही की जा सकेगी
श्री राठौर ने बताया कि जिनकी भी
वार्षिक आय २ लाख ५०हजार से अधिक है एवं जिनका भी पेन नं. पर टी डी एस कटा हो
उन्हे इन्कम टैक्स रिर्टन आनलाइन के माध्यम से
अपनी सभी स्त्रोतों से आय का ब्योरा देकर टी.डी.एस.रिफण्ड समायोजित कर
सकतें हैं।
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