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सोमवार, 5 मार्च 2018

चोरी के आरोपी महिला को 3 माह का कारावास

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायालय कोतमा के न्यायाधीश नीतेन्द्र सिंह तोमर की न्यायालय में गहने व नगद चोरी करने पर आरोपी महिला को तीन माह की सजा सुनाई। मामले की जानकारी देते हुए एडीपीओ राकेश पांडेय ने बताया कि 22 अगस्त 2010 की शाम ६.३० बजे फरियादिया रोशनी पयासी राखी खरीदने कोतमा बाजार गई हुई थी। जहां बाजार में भीड का फायदा उठाते हुए आरोपी रेखा बसोर निवासी घुट्टी दफाई चर्चा कालरी जिला कोरिया छ.ग. ने उसे धक्का देकर उसका पर्स जिसमें सोने चांदी के अभूषण एवं नगद रूपए रखे हुए थे चोरी कर ली। जिसकी सूचना कोतमा थाने में दी गई, जिस पर पुलिस ने धारा 379 के तहत मामला कायम कर मामले की विवेचना उपरांत आरोपी रेखा बसोर के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी वृन्दा चौहान द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी कोतमा नीतेन्द्र सिंह तोमर की न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 10-10/10 शासन विरूद्ध विट्टन बाई नें अभियोजन ने साक्षियों के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनो पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात आरोपी महिला रेखा बसोर को दोष सिद्ध करते हुए धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत तीन माह का कारावास तथा 200 रूपए के जुर्माने से दंडित किया। 

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