अनूपपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम पुष्पराजगढ़ विजय डहेरिया ने सोमवार को धारा-144 में प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुभाग पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत किरगी (राजेंद्रग्राम) बसनिहा, शिवरीचंदास, कोहका, लीलाटोला, दमेहड़ी, देवरी,खाटी,बेनीबारी में दो दिवस का कफ्र्यू लगाया है। जारी आदेश के अनुसार 02 जून की मध्यरात्रि 01 बजे से 3 जून की मध्यरात्रि 12 बजे तक की अवधि में कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान दो /चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधके दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक एवं अनुभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स कर्फयू से मुक्त रहेंगे।
साथ ही पुष्पाजगढ़ में संचालित समस्त बैंक शाखाए, एलपीजी वितरण केंद्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। शादी की अनुमति जिन लोगों को मिली हुई है वह शादी का आयोजन कर सकते है। इस दौरान शासन के निर्देशानुसार उल्लेखित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। प्रतिबंध से मुक्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही एसडीएम पुष्पराजगढ़ द्वारा शासकीय कन्या शिक्षा परिसर राजेंद्रग्राम (पुष्पराजगढ़) एवं इसके परिधि के 500 मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। उक्त कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा एवं उक्त एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वॉरंटीन में रहना आवश्यक है। आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित होगा। इस दौरान नगर पंचायत अमरकंटक क्षेत्र सैनिटाइजेशन किया जाएगा। कोविड 19 के सस्पेक्टेड केस की मानीटरिंग प्रतिदिन की जाएगी एवं कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर आरआरटी टीम को तत्काल सूचित करेगी तथा जिन्हें क्वॉरंटीन किया जाना है उनका प्रतिवेदन फॉलोअप लेना अनिवार्य होगा।
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