https://halchalanuppur.blogspot.com

बुधवार, 10 जून 2020

नामांतरण एवं बँटवारा प्रकरणों का अभियान के तौर पर करें निराकरण- कलेक्टर

राजस्व अधिकारियों की बैठक में बँटवारा नामांतरण प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश

अनूपपुर राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों को राजस्व विभाग अंतर्गत राजस्व न्यायालय के मध्यम मे सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु ऐसे कृषक/ खातेदार जो कियोस्क अथवा कार्यालय आने में असमर्थ हैं। उनके आवेदन उनके आवास से लेकर राजस्व प्रकरणों को अभियान के तौर पर पर निराकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को राज्य शासन के निर्देशों के अनुक्रम में राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बंटवारे, नामांतरण सम्बंधी प्रकरणों के आवेदन प्राप्त करने तथा उनका निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरोधन सिंह, एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी, एसडीएम कोतमा अमन मिश्रा, एसडीएम पुष्पराजगढ़ विजय डहेरिया, डिप्टी कलेक्टर ऋषि सिंघई सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहेे।

कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों को नामांतरण एवं बँटवारा प्रकरण में चिन्हित कर पंजीकृत किया जाए। पंजीकृत प्रकरणों का निराकरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं लोक सेवा गारण्टी अधिनियम में उल्लेखित निर्धारित समय सीमा अविवादित नामांतरण हेतु 30 दिन, विवादित नामान्तरण प्रकरण 180 दिन, अविवादित बंटवारा प्रकरण का निराकरण 90 दिवस की सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अभियान के अन्तर्गत हल्का स्तर पर हल्का पटवारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आवेदन एकत्र कर आर सी.एम.एस. पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराएगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव अपने क्षेत्रान्तर्गत आवेदन एकत्र कर आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराएंगे। आवेदक स्वयं भी इस अभियान के दौरान लोक सेवा केन्द्र, एम.पी. ऑनलाईन या ऑनलाईन भी सीधे आरसीएमएस पोर्टल पर आवेदन सकते हैं। इन आवेदनों को भी अभियान में शामिल कर निराकरण किया जायेगा। बँटवारा नामांतरण प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त कार्यवाही तत्संबंधी क्षेत्राधिकार के राजस्व न्यायालय में ही सम्पादित की जायेगी। इस हेतु पृथक से कोई अन्य व्यवस्था नहीं की जाना हैं। पक्षकारों हेतु न्यायालय में जन सुविधाएँ यथा प्रतीक्षा करने का स्थान, पीने का पानी आदि की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए।

राज्य शासन के निर्देशानुसार नामान्तरण एवं बंटवारा हेतु आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही 8 जून से 22 जून तक।  प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही पूर्ण करना यथा-नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि 8 जून से 9 जुलाई तक। पंजीयन दिनांक से निर्धारित समयावधि में प्रकरणों में अंतिम आदेश जारी करना होगा। अंतिम आदेश की तिथि से 3 दिवस की अवधि में पारित आदेशों पर अमल करना सुनिश्चित करने की बात कही।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

कौन धीरेंद्र शास्त्री मैं नहीं जानता,जनता समय - समय पर स्वत: स्फूर्त सांस्कृतिक आन्दोलन किया- प्रेमभूषण जी महाराज

योग्यता ईश्वर प्रदत्त आशीर्वाद है, थोपी नहीं जा सकतीं पत्रकारो के सवालो के जबाब में कहीं  अनूपपुर। कौन धीरेंद्र शास्त्री मैं नहीं जानता। भार...