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मंगलवार, 9 जून 2020

एक हजार करोड़ का गबन करने वाले फर्जी कंपनी मैनेजर की जमानत याचिका खारिज

अधिक ब्याज का लालच देकर धोखाधड़ी कर कंपनी जमा कराता था रुपया

अनूपपुर दुगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर ग्रहको से  एक हजार करोड़ से अधिक की राशि कंपनी में जमा करा धोखाधड़ी कर गबन के आरोपी किम्स इन्फाक्ट्रचर एवं प्रायवेट लिमिटेड कंपनी का शाखा मैनेजर अनुपम सिंह चंदेल पिता स्व० सुरेन्द्र सिंह निवासी वार्ड पुरानी बस्ती अनूपपुर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि की दलील सुनने के बाद खारिज कर दी।

ज्ञात हो कि आरोपी के विरूद्घ थाना कोतवाली में आरोपी के विरूध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी  भादवि एवं म०प्र० निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत मामला दर्ज है।

मंगलवार को जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपी द्वारा जिले एवं आस-पास के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत भोले-भाले लोगों को दुगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर उनसे रूपया अपनी कंपनी में जमा कराता था, वह एवं उसके अन्य सहयोगी मिलकर हितग्राहियों को रूपये जमा करने बाद फर्जी रसीदें, पॉलिसियॉ एवं अन्य दस्तावेज उन्हें देते थे। साथियों द्वारा कई राज्यों में इसी तरह के प्रलोभन देकर लगभग 1 हजार करोड़ रूपयों की राशि का गबन किया गया है।

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