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गुरुवार, 25 जून 2020

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

अनूपपुर
। नाबालिक लड़की को बहलाफुसला कर दुष्कर्म करने और पत्नी बनाकर रखने के अरोपी माता और पुत्र की जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को भूपेंद्र नकवाल की न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल की दलील सुनने के बाद खारिज कर दिया। दोनों आरोपी 19 जून से जेल में है।

शुक्रवार को राकेश पांडेय ने बताया कि थाना अमरकंटक के आरोपी आनंद वर्ष 2018 में नाबालिक लड़की को बहलाफुसला कर दुष्कर्म करता रहा है, वर्ष 2020 में उसे धोखा दे पत्नी बनाकर रखा रहा है, इसमे आरोपी की माँ का प्रत्यक्षय अप्रत्क्ष सहयोग देने का आरोप है।

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