अनूपपुर। म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा के अंदर निराकरण न करने पर अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने 4 ग्राम पंचायत सचिवों पर अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए, ग्राम पंचायत खोडऱी के सचिव को चेतावनी-पत्र जारी कर अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा के अंदर करने के निर्देश दिये।
ग्राम पंचायत देवगवाँ सचिव रमेश प्रसाद केवट,ग्रापं ठोंड़ीपानी सचिव महावीर सिंह, ग्रापं आमाडांड़ सचिव नेकराम केवट तीनो पर 500- 500 रु. एवं ग्रापं पकरिहा सचिव सुमन पासी पर 1000 रु. का अर्थदण्ड लगाया गया हैं। सभी सचिवों को निर्देशित किया हैं कि अर्थदण्ड की राशि जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति 3 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर में जमा कराये।
अपर कलेक्टर ने अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा के अंदर निराकरण न करने पर जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत खोडऱी सचिव चिन्तामणि नायक को चेतावनी-पत्र जारी कर निर्देशित किया हैं कि अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा के अंदर करे, अन्यथा कारण बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वप्रेरणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
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