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रविवार, 3 मई 2020

8 नगरीय क्षेत्र में सुबह 10 शाम 4 बजे तक खुलेगी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानें

अनूपपुरकोरोना सकंट से उभरने के लिए देश में लॉकडाउन-3 में अब जिले के व्यापारिक प्रतिष्ठानें खुलने का निर्णय 3 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला संकट प्रबंधन समिति की बैठक में जिला प्रशासन और सदस्यों द्वारा आम सहमति पर लिया गया। जिसमें प्रशासन ने सघन आबादी वाले 8 नगरीय क्षेत्र में सुबह 10 बजे शाम 4 बजे सोशल डिस्टेसिंग के अनुपालन में बाजार संचालित कराया जाएगा। दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने पर दुकान को तीन दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। जबकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिले में लॉकडाउन के साथ कफ्र्यू लगा रहेगा। इस अवधि में नागरिकों को घर से बाहर निकलना सख्त मनाही होगी। वहीं कोरोना पॉजीटिव केस के सामने आने व आरेंज जोन में शामिल होने के कारण यहां बसों का परिचालन लॉकडाउन समाप्ति से पूर्व नहीं हो सकेगा। इस समस्या से निपटने ट्रैक्सी और ऑटो परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है। जिसमें चालक सहित दो अन्य सवारी ही यात्रा कर सकेंगे। जबकि शराब और गुटखा दुकानों को भी सुबह 10 से शाम 4 बजे खोले जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहां ग्राहक इनका उपयोग नहीं कर सकेंगे। बिना मास्क और गुटका खाकर, या सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रूपए का दंड लगाया गया है। वहीं शादी समारोह के लिए 50 व्यक्तियों और अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की गई है। 

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