अनूपपुर। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए शनिवार 30 मई को (अध्र्दरात्रि) प्रात:1 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिले अनूपपुर में कफ्र्यू दिवस घोषित किया है।
इस दौरान दो/चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक एवं जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों एवं मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित करेगें।
राजेश शुक्ला
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