हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिये गृह मंत्रालय ने जारी की एसओपी
अनूपपुर। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन के लिये मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है। मानक प्रचालन प्रक्रिया के पालन पर निर्धारित समय सीमा में हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर का संचालन किया जा सकेगा। जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने शासन द्वारा जारी निर्देश के बारे में बताया कि बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश सैलून एवं पार्लर में निषेध होगा। सैनिटाईजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना होगा। सभी केश शिल्पियों एवं सहयोगियो के लिए फेस मास्क कवर एवं एप्रॉन का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजल तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जायेगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के उपरान्त सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरान्त स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाईज करना होगा। सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढिय़ों एवं हैंडरेल्स का डिस्डन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं।
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