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रविवार, 10 मई 2020

शहरी क्षेत्रों में दुकान खुलने का अब प्रात: 7 से शाम 7 बजे तक

पैदल चलते अगर श्रमिक दल मिलें तो तुरंत दें आश्रय - कलेक्टर
अनूपपुरसामाजिक दूरी एवं कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव हेतु उपायों की अनुपालना पर अब सोमवार 11 मई से प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक शहरी क्षेत्रों में भी समस्त एकल स्थायी दुकानो को खोले जाने की अनुमति रविवार को कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर आदेश दिया है। वही सब्जी मंडी अभी नहीं खुलेगी, ठेले द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से अनुमत समय सीमा में ही सब्जियों का विक्रय किया जा सकेगा। मांसमंडी उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित स्थान पर लगाई जाएगी। साप्ताहिक बाजार या अस्थाई दुकानें पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान 2 ग्राहकों के बीच न्यूनतम 2 गज की दूरी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ करने की जिम्मेदारी सम्बंधित विके्रता की होगी। इस दौरान चेहरे (नाक, मुँह) को मास्क, गमछे, दुपट्टे अन्य साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से ढँककर रखना भी अनिवार्य होगा। उल्लंघन पाए जाने पर सम्बंधित दुकान 3 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी।

कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, सीईओ जनपद, नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में कहीं भी कोई मजदूर पैदल चलते हुए नहीं मिलना चाहिए। यदि कहीं भी कोई मजदूरों का कोई समूह पैदल जाता हुआ मिलता है तो तत्काल उनके लिए आश्रय, भोजन आदि की व्यवस्था करें एवं उन्हें उनके गंतव्य तक शासकीय सुविधा से भेजे जाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा ई-पास को सहजता से जारी करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आपने कहा है कि ई-पास तभी निरस्त किये जाएं जब आवेदन में कोई गंभीर अनियमितता परिलक्षित हो रही हो।

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