अनूपपुर। कोरोना संक्रमण से संरक्षण एवं बचाव सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत शनिवार 23 मई की (अध्र्दरात्रि) प्रात:1 से रात्रि 12 बजे तक के लिए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में कर्फ़्यू दिवस घोषित किया गया है। जारी आदेश में शा.उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर में संचालित केन्द्रीय मूल्यांकन कार्य में संलग्न समस्त मूल्यांकनकर्ता कर्फ़्यू से मुक्त रहेंगे। मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन कार्य हेतु प्रदत्त पास के आधार पर मूल्यांकन केन्द्र पर आने-जाने की पूर्णत: छूट रहेगी।
मनरेगा कार्य एवं उपार्जन गतिविधियाँ प्रतिबंध से मुक्त
इसी तरह से दूध विक्रेता घर-घर होम डिलीवरी प्रात: 6 से प्रात: 9 बजे तक, मेडिकल दुकाने एवं उल्लेखित औद्योगिक संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही मनरेगा अंतर्गत संचालित कार्य एवं रबी उपार्जन गतिविधियाँ इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। हालाँकि अनुमत गतिविधियों के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिए गए निर्देशों चेहरे (नाक एवं मुँह) को ढँकना, 2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 2 गज की दूरी सुनिश्चित होना, औद्योगिक संस्थानो में एसओपी का पालन आदि अनिवार्य होगा। उपार्जन हेतु सिर्फ उन्ही कृषकों को अनुमति होगी, जिनके पास 23 मई को विक्रय हेतु एसएमएस आया हो। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं।
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