शाम 7 से प्रात: 7 बजे तक प्रतिदिन कफ्र्यू , मिठाई दुकानों,ढाबे,रेस्टॉरेंट, भोजनालय आदि पूरे दिन की अवधि में होम डिलेवरी कर सकेगे।
अनूपपुर। जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए निर्णयों में नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश में अनूपपुर जिले को ऑरेंज जोन मानते हुए विविध गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी गई है। 4 मई से शहरी क्षेत्रों में भी सभी प्रकार की एकल स्थाई दुकाने प्रात: 10 से दोपहर 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। इस दौरान सम्बंधित दुकानदारों को सामाजिक दूरी (2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 1 मीटर की दूरी) का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु व्यवस्था करनी होगी। सामाजिक दूरी के उल्लंघन अथवा भीड़ भाड़ पाए जाने पर सम्बंधित दुकान 3 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी। रविवार को रात जारी आदेश में जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि जिले के शहरी/अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों नगर पालिका अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी,पसान, बिजुरी, नगर पंचायत अमरकंटक के साथ ग्राम रामनगर, बनगवां राजेन्द्रग्राम,किरगी,कोहका में सब्जी मंडी खोलने नही खुल सकेगी। यहा पर होम डिलिवरी प्रात: 8 से दोपहर 4 बजे तक की जा सकेगी। डिलिवरी करने वाले व्यक्ति का मास्क एवं ग्लव्ज पहनना अनिवार्य होगा। ठेले पर या वाहन के पास दो ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी।
8 शहरी/अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में दूध विक्रेता प्रात: 6.00 बजे से 9.00 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रात: 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक दुकान (डेयरी) खोली जा सकेगी। पके हुए भोजन की बिक्री करने वाले मिठाई दुकानों,ढाबे,रेस्टॉरेंट, भोजनालय आदि पूरे दिन की अवधि में होम डिलेवरी कर सकेगे। प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त प्रकार की एकल स्थायी दुकानो को संचालित करने की अनुमति पूरे दिन रहेगी। साप्ताहिक हाट बाजार एवं अस्थायी दुकानो का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
केवल अनुमत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, दो पहिया वाहनों हेतु सिर्फ चालक को अनुमति होगी।
टैक्सी और ऑटो रिक्शॉ की अनुमति होगी। जिसमें 1 ड्राइवर और अधिकतम 2 यात्री रह सकते हैं।
सभी ट्रकों/पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों का आवागमन जिसमे अधिकतम दो ड्राइवर, एक क्लीनर/ सहायक जा सकेंगे (उक्त के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाइए) खाली ट्रक/वाहन को माल की डिलीवरी के बाद या माल लेने के लिए परिवहन करने की अनुमति होगी।
निर्माण गतिविधियाँ (शासकीय एवं निजी दोनो)
शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां केवल प्रगतिरत निर्माण हेतु (जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों की अनुमति है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति है।
उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठान (शासकीय और निजी दोनों) को संचालन की सशर्त अनुमति होगी। ओरिएंट पेपर मिल्स अमलाई से संबद्ध कास्टिक सोडा फैक्ट्री, मोजर बेयर थर्मल पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट चचाई तथा एसईसीएल, जमुना/कोतमा, सोहागपुर/हसदेव क्षेत्र पालन करते हुए संचालन की अनुमति होगी। दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर संचालन की आवश्यकता होती है और उनकी आपूर्ति श्रृंखला, आईटी हार्डवेयर का विनिर्माण, कोयला उत्पादन, खानों और खनिज उत्पादन, उनके परिवहन, विस्फोटकों की आपूर्ति और खनन कार्यों के लिए आकस्मिक गतिविधियां, पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयां, शिफ्ट अंतराल और सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग,तेल और गैस एक्स्प्लोरेशन रिफाइनरी, ईंट भट्टे एवं मिट्टी के वर्तन बनाने एवं विक्रय करने वालों को छूट रहेगी।
धारा 144 के तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ़्यू रहेगा। सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाएगा।
इस दौरान सभी गतिविधियों को अनुमति होगी, जो इन दिशा-निर्देशों के तहत निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित नहीं हैं। कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, बैंक सेवाएँ, पेट्रोल पम्प, आटा चक्की, राइस मिल, व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ जैसे- इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, मोबाइल रिपेयर शॉप आदि प्रतिबंधित नहीं रहेंगी।
सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क, गमठा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरा (नाक तथा मुंह) को ढकना अनिवार्य है 7 चेहरा ( नाक, मुंह ) न ढंकने पर 100 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा ।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा।
विवाह संबंधी आयोजनो में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा। मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार संबंधित समारोहों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी और व्यक्तियों अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
सभी प्रकार की दुकानो किराना, वस्त्र, शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि पर विक्रय के समय ग्राहकों को 1-1 मीटर की दूरी में रहना अनिवार्य होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों। कोई भी व्यक्ति जो इन शर्तों एवं निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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