रेत परिवहन के दौरान ट्रैक्टर
चालक से की थी मारपीट
अनूपपुर। ट्रैक्टर चालक को रोक कर मारपीट कर अपशब्दो का प्रयोग किए जाने के मामले
में सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनरक्षक बिजुरी के विरूध कोतमा न्यायालय प्रथम
श्रेणी नितेन्द्र सिंह तोमर ने परिवादी व साक्षियों के न्यायालयीन कथन पश्चात
मामला पंजीबद्ध करने के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया
है। जानकारी के अनुसार 9 सितंबर 2017
को वाहन मालिक मोहम्मद शाहिद अली के ट्रैक्टर वाहन क्रमांक एमपी 18 एए 6826 को
लेकर वाहन चालक संतोष साहू निवासी लोहसरा ग्राम पंचायत डोंगरिया के आदेश पर रेत
लेकर पीएम आवास योजना के लिए रेत परिवहन कर रहा था। डोंगरिया मार्ग पर बिजुरी वन परिक्षेत्र
के सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी ब्रजलाल परस्ते एवं वन रक्षक शिवकुमार तिवारी ने
रोकते हुए रूपयो की मांग को लेकर अपशब्दो का प्रयोग करते हुए चालक से मारपीट की
तथा वाहन मालिक को बुलाकर सौदा तय करने की बात कही। मौके पर पहुंचे वाहन मालिक के
साथ भी अपशब्दो का प्रयोग किया गया। जिस पर वाहन मालिक ने उसके चालक के साथ वन
विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई मारपीट की शिकायत थाना बिजुरी में दर्ज कराई
गई।
पुलिस ने पीडि़त संतोष साहू व
वाहन मालिक सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज कर दिया। पीडि़त की शिकायत पर कोई कार्यवाही
न किए जाने से क्षुब्ध चालक ने न्यायालय प्रथम श्रेणी कोतमा के समक्ष परिवाद दायर
किया। जिसे न्यायालय ने परिवादी के साक्ष्य व उसके साक्षियों के कथन से संतुष्ट
होकर वन विभाग के अधिकारियों के विरूध फैसला सुनाया। परिवादी की ओर से पैरवी कोतमा
न्यायालय के अधिवक्ता शारदा शर्मा ने की।
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