अनूपपुर। गिरफतारी से बचने के लिए नबालिक से छेड़छाड करने वाले आरोपी कृष्णपाल
महरा पिता पंतू महरा 18 वर्ष निवासी वहपुर थाना अमरकंटक की
अग्रिम जमानत याचिका को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पॉक्सों भूपेन्द्र नकवाल ने
आवेदन को खारिज कर दिया।
राज्य की ओर से जिला अभियोजन
अधिकारी रामनरेश गिरि ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए दलील दी की आरोपी का कृत्य
बहुत गंभीर है,पीडि़ता आरोपी द्वारा किए गए कृत्य से मानसिक रूप से बहुत आहत
है,आरोपी
को अग्रिम जमानत दिए जाने से पीडि़ता के साथ अन्याय होगा।
शुक्रवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया
कि 3 जनवरी
की सुबह 10 बजे
पीडि़ता को आरोपी हैंडपम्प के पीछे स्कूल की दीवार की तरफ ले जाकर बुरी नियत से
पकड़कर छेड़छाड की थी जिसकी शिकायत पीडि़ता ने खुद थाना अमरकंटक में की है।
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