अनूपपुर। मकान में अवैद्य रूप से गांजा रखने पर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा जगमोहन सिंह की न्यायालय ने थाना बिजुरी के
मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी उर्मिला बाई चंद्रवंशी पत्नी धनपत चंद्रवंशी
46
वर्ष निवासी ग्राम करौंदी थाना राजेन्द्रग्राम हाल निवासी शांतिनगर, राजनगर
थाना रामनगर को एनडीपीएस का दोषी पाते हुए 3 माह के कठोर
करावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। पैरवी सहायक जिला
अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने की।
गुरूवार को मीडिया प्रभारी राकेश
कुमार पाण्डेय ने बताया 4 अक्टूबर 2013 को रामनगर
पुलिस ने नाला दफाई शांतिनगर के उर्मिलाबाई महरा अपने घर में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के लिए रखी की सूचना पर सहा. उपनि
सरनाम सिंह ने भूषण तिवारी, विवके तिवारी, प्रमोद सिंह
गवाहों को लेकर उर्मिलाबाई के घर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए 450 ग्राम
गांजा जब्त किया कर विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अपराध
प्रमाणित पाते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें