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मंगलवार, 14 जनवरी 2020

घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अनूपपुरआरोपी श्रवण कुमार सिंह उर्फ श्याम पिता सुंदर सिंह 20 वर्ष निवासी जोगी टोला थाना कोतमा द्वारा अपने रिहाई के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ए.के.सोंदिया कोतमा की न्यायालय में लगाए गए आवेदन का विरोध सहा. जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा करने पर न्यायाधीश ने खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश दिया। आरोपी को 08 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था तब से आरोपी जेल में है।

मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीडि़ता 18 वर्ष से कम आयु की है उसके घर में आरोपी अवैध रूप से घुसकर बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने के प्रयास का गंभीर आरोप है।

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