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शुक्रवार, 17 जनवरी 2020

मझौली सचिव पर एक हजार तथा महुदा के सचिव पर 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित

अनूपपुर। म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर ग्राम पंचायत मझौली सचिव लवकेश चौकसे पर एक हजार रूपए तथा ग्राम पंचायत महुदा के सचिव रामगणेश महरा पर पांच सौ रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई हैं। अपर कलेक्टर बी.डी.सिंह ने बताया सचिवों को शास्ति की राशि तीन दिवस के भीतर जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) अनूपपुर में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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