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बुधवार, 29 जनवरी 2020

सूने घर चोरी करने वाले आरोपीयो को दो वर्ष का कारावास एवं 500 रू. का जुर्माना

लगभग 1 लाख 86 हजार की सोने चॉदी के जेवरात की थी
अनूपपुर सूने घर में लगभग 1 लाख 86 हजार की सोने चॉदी के जेवरात सहित अन्य समानो की चोरी करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा जगमोहन सिंह की न्यायालय ने थाना कोतमा के आरोपी आलोक कुमार कश्यप पिता देवेन्द्र कश्यप 25 निवासी वार्ड नं.10 एवं विक्की सोनी पिता रामजी सोनी 30 वर्ष निवासी वार्ड नं.15 मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया छ.ग. को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास एवं 500 रू. जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने पैरवी करते हुए न्यायालय में साक्षियों के परीक्षण के दौरान चोरी गई समस्त जेवरों को चिन्हाकिंत करवाकर मामले को आरोपीयों के विरूद्घ प्रमाणित करते हुए कठोर दण्ड की मांग की।

बुधवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरियादी चिकित्सक रविन्द्र ठाकुर कोतमा में विकास नगर कोतमा के कॉलरी के क्वार्टर से 24 मार्च 2013 को होली अवकाश पर परिवार को लेकर बिलासपुर चले गए थे तथा घर अस्पताल के चपरासी गुलाब सिंह को तका गए थे, 31 मार्च 2013 को अवकाश से वापस कोतमा आए तब क्वार्टर का ताला खोलकर देखे तो बैडरूम में रखी अलमारी खुली, सामान बिखरा पड़ा था, सोना चांदी और जेवरातों की डिबिया एक पर्स में थी जो खाली थी, किचन की तरफ का दरवाजा टूटा था। अज्ञात चोर के द्वारा सोने की हार, सोने की चेन, सोने की मोहरी, सोने की बिंदी, सोने की नाक की कील, कान के टॉप्स, सोने की झुमकी, चांदी के जेवर पायल, करधन और कपड़े चोरी चले गए थे। फरियादी के घटना की रिपोर्ट थाना कोतमा में की। पुलिस संदेहियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी का माल बरामद किया गया, विवेचना कर मामला न्यायालय मे पेश किया जहां न्यायालय ने आरोपीयो को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।    

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