अनूपपुर। अवैद्य रूप से डीजल रखने वाले आरोपी लाला उर्फ सुरेश यादव पिता बिसेशर
यादव 27 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर के पास राजनगर
चौकी की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा जगमोहन सिंह की न्यायालय
ने थाना रामनगर आवश्यक वस्तु अधिनियम की का दोषी पाते हुए 1 वर्ष के
कारावास के व पांच सौ रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई। पैरवी सहायक जिला अभियोजन
अधिकारी राजगौरव तिवारी ने की।
शुक्रवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया
कि 18 सितम्बर
2013 को
रामनगर के सहा.उपनि. ने बिसेशर दफाई राजनगर 7,8 नंबर कोयला खदान के
कांटाघर के पास मुल्ला टायर की दुकान में लाला पिता बिसेशर निवासी राजनगर कमरे में
अवैध रूप से
डीजल रखा हुआ है। सूचना स्टॉफ सहित छापामार कार्यवाही करते हुए आरोपी के कब्जे से
तीन अलग-अलग पात्रो में 165 लीटर
डीजल रखा पाया गया। आरोपी से उक्त संबंध में दस्तावेजों की मांग की गई नहीं देने
पर जब्त कर उसके विरूद्घ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए, विवेचना
उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।
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