अनूपपुर। बीएनजी ग्लोबल इण्डिया लिमि.कम्पनी ऑर्गनाईजर
पद पर रहते हुए तिगुना ब्याज दिलाने का लालच देकर ठगने वाले कोतवाली अनूपपुर के
आरोपी राकेश कुमार शुक्ला पिता जनक देव शुक्ला निवासी लोहापुर थाना कोतमा को जिला
एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.सुभाष कुमार जैन की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर
दिया। आरोपी द्वारा जमानत आवेदन पर कहा कि कभी भी बीएनजी ग्लोबल कम्पनी का सदस्य व
अभिकर्ता नहीं रहा है और न ही उसके द्वारा हितग्र्राहियों के साथ कोई छल किया गया
है। राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि ने
इसका विरोध किया कि अभियुक्त ने कम्पनी में महत्वपूर्ण पद धारित करते हुए
हितग्राहियों को लालच देकर करोड़ों रूपये की राशि हड़पी है पुलिस ने 3
जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया है ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ दिया
जाना उचित नहीं होगा साथ ही अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए भी जमानत
का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जिसेसही मानते हुए न्यायालय ने जमानत
याचिका खारिज कर दी।
शुक्रवार को सहायक मीडिया
प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि आरोपी वर्ष 2011-2012 से
उक्त कम्पनी में फील्ड ऑफीसर के रूप में तथा 2013 में बीएनजी
ग्लोबल के नाम से कम्पनी की एक शाखा अमरकंटक तिराहा के निकट अनूपपुर में संचालित
होने पर उक्त कम्पनी ऑर्गनाईजर के पदाधिकारी के रूप में पदस्थ था तथा हितग्राहियों
को दोगुना-तिगुना ब्याज दिलाने का लालच देकर हितग्राहियों से राशि को उक्त कम्पनी
में जमा कराता था। हितग्राहियों का पैसा आज तक उन्हें वापस नहीं मिला सका।
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