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बुधवार, 15 जनवरी 2020

वर्ष 2019 में अभियोजन द्वारा जिले में 18 आरोपियों को दिलवायी गई आजीवन कारावास की सज

अनूपपुर जिला मुख्यालय सहित कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम  न्यायालयों में वर्ष 2019 में 13 प्रकरणों के 18 आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, वहीं अन्य 13 प्रकरणों के 20 आरोपियों को 10 वर्ष अधिक का कारावास तथा 11 प्रकरणों के 16 आरोपियों को 05 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दिलाने में जिला अभियोजन अनूपपुर ने सफलता प्राप्त की है।   
बुधवार को जिला मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि जिले में वर्ष २०१९ में निराकृत प्रकरणों के आंकड़ों की स्थित जिला न्यायालय और तहसील कोतमा व राजेन्द्रग्राम में स्थित अपर सत्र न्यायाधीश के न्ययालयों द्वारा गत वर्ष हत्या,बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस वर्ष का सबसे चर्चित मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर ने २९नवम्बर २०१९ को निर्णित हुआ जिसमें सभी चार आरोपियों दुर्योधन उर्फ नन्दउआ केवट, रामखेलावन उर्फ दउआ केवट, वीरेन्द्र लाल उर्फ लल्लू केवट तथा दिनेश कुमार उर्फ नानभईया केवट सभी निवासी ग्राम चपानी कोतमा को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई। प्रकरण थाना भालूमाड़ा का सनसनीखेज प्रकरण में 18 जून 2017 को मृतक लाला सिंह गोंड़,बबलू महरा के साथ कोतमा बाजार से ग्राम लतार जा रहे थे, लगभग 04 बजे कुशियरा फाटक पार करने के बाद अभियुक्तगण रामलखन एवं वीरेन्द्रलाल मोटरसायकल से आये और मृतक की साईकिल में टक्कर मारने से मृतक गिर गया तब अभियुक्तगण लाठी, डंडा से मारपीट करने लगे,तब पीछे से अभियुक्तगण दुर्योधन एवं दिनेश भी मारपीट करने लगे और बबलू महरा के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये और मृतक की लाश को हत्या करने के बाद रेल्वे ट्रेक पर डाल दिये।        
जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी का कहना था कि अभियोजन अधिकारियों पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण हेतु प्रॉसीक्यूशन एप्प नामक एक नया सिस्टम विकसित किया है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन प्रत्येक अभियोजन अधिकारी को प्रतिदिन न्यायालयों में किये गए कार्यों का विवरण देना होता है, जिसके आधार पर संचालक द्वारा प्रतिदिन अभियोजन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाती है, इससे सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में सजायाबी के प्रतिशत में वृद्घि हुई है। इस आधार पर सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य से सर्वश्रेष्ठ ०३ लोक अभियोजक और प्रत्येक जिले में 10 लोक अभियोजक को जिले का सर्वश्रेष्ठ लोक अभियोजक घोषित किया जाता है।  
वर्ष,मृत्युदण्ड, आजी.कारा.,10 वर्ष,  5 वर्ष या अधिक
२०१७   -       14              9        5           
 २०१८  -       18          12        7             

 २०१९  -       18          20       16   

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