अभियोजन ने भारतीय दण्ड संहिता
में 293 मामलों में कराई सजा
आबकारी में 862 मामलों
में स्वीकारोक्ति के आधार पर सजा
अनूपपुर। जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों तहसील कोतमा एवं
राजेन्द्रग्राम द्वारा वर्ष 2019 में निराकरण किए गए मामलों का लेखा-जोखा
प्रस्तुत करते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि संचालक
पुरूषोत्तम शर्मा के सफल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में मजिस्ट्रेट न्यायालयों से 1382 मामलों,भारतीय
दण्ड संहिता में 293 एवं आबकारी में 862 मामलों में स्वीकारोक्ति के
आधार पर सजा दिलाई गई है।
विधान लं.प्रक
न.प्रक निरा.प्रक कुल
प्रकरण
भादवि 5182 1716 1547 293
आम्र्स 15 236 27 01
एनडीपीएस 10 01 02 01
आबकारी 286 668 868 862
व.प्रा.स. 1972 27 02 01
अन्य अ. 269 144 225 224
जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश
गिरि ने बताया कि जिले में न्यायिक मजिस्ट्रटों के न्यायालय की तुलना में अभियोजन
अधिकारियों की कमी है फिर भी जिले में उपलब्ध अभियोजन अधिकारियों के द्वारा अपने
कत्र्तव्य का सम्यक रूप से पालन करते हुए विभिन्न मामलों में सजा कराई गई है। जिन
मामलों में अभियोजन ने सफलता प्राप्त नहीं की है उनका अभियोजन कार्यालय द्वारा
समीक्षा किया जा रहा है, समीक्षा उपरान्त उन कमियों को दूर करने
का प्रयास किया जाएगा ताकि जिले में अपराधियों को अधिकतम मामलों में सजा कराई जा
सके।
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