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गुरुवार, 2 जनवरी 2020

ग्राम पंचायत दुलहरा एवं बलबहरा के सचिव को चेतावनी पत्र

अनूपपुर। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१० की धारा ५(१)(२) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर जनपद पंचायत जैतहरी के दो ग्राम पंचायत सचिव को अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने गुरूवार को चेतावनी पत्र जारी कर प्रकरणों को निराकरण समय-सीमा में करने की बात कहीं है। 

ग्राम पंचायत दुलहरा सचिव एवं बलबहरा सचिव कुंबर सिंह को चेतावनी पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कारण बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वप्रेरणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। 

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