अनूपपुर। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं
के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१० की धारा ५(१)(२) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का
समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर जनपद पंचायत जैतहरी के दो ग्राम पंचायत सचिव को अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने
गुरूवार को चेतावनी पत्र जारी कर प्रकरणों को निराकरण समय-सीमा में करने की बात
कहीं है।
ग्राम पंचायत दुलहरा सचिव एवं
बलबहरा सचिव कुंबर सिंह को चेतावनी पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि
प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कारण
बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वप्रेरणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत
अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
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