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शुक्रवार, 5 अक्तूबर 2018

गांजा का कब्जा एवं परिवहन का आरोपी को जेल

अनूपपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा द्वारा आरोपी पप्पू कुमार गुप्ता निवासी रामपुर थाना अमलाई एवं आरोपी राम प्रकाश पटेल निवासी झिरिया थाना बुढ़ार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (ख) में दोषी पाते हुए दोनो आरोपीगणो को 4 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि 6 सितम्बर 2010 को थाना कोतमा के उप निरीक्षक एस.के. द्विवेदी को मुखबिर की सूचना पर केशवाही रोड के पास एक इंडिका वाहन क्रमांक सीजी 08/0496 से अवैध रूप से गांजे का परिवहन करने के लिए दो तीन व्यक्ति कोतमा आ रहे थ और रेउला मार्ग से देहात तरफ ले जाने वाले है। सूचना पर उप निरीक्षक एस.के. द्विवेदी द्वारा मौके पर पहुंचकर नाकेबंदी की गई, जहां नाकेबंदी के दौरान नीले रंग की इंडिका कार आते हुए देखकर उसे रोका गया और पूछताछ की गई जहां चालक ने अपना नाम झूमकरण साहू बताया तथा दो अन्य लोग रामप्रकाश पटेल व पप्पू गुप्ता बताए। मौके से आरोपीगणों के कार के अंदर 2 किलो 995 ग्राम गांजा पाया गया जिसे जब्त करते हुए आरोपी के विरूद्ध थाने में मामला पंजीबद्ध कर उन्हे न्यायालय में पेश किया गया था। मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र ङ्क्षसह भदौरिया द्वारा पैरवी की गई, जहां न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया गया। 

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