मॉडल विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न अनूपपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे की उपस्थिति में शासकीय मॉडल स्कूल अनूपपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के महत्व के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा बालिका का विकास हो, उनके साथ हो रहे भेदभाव समाप्त किया जाए। इसके लिए जनजागरूकता लाने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उन्होंने छात्राओं से सीधा चर्चा करते हुए बताया कि हमारे संविधान द्वारा महिलाओं को विशेष अधिकारी प्रदान किए गए हैं। घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध, अधिनियम, माता पिता भरण पोषण अधिनियम, दंड विविध संशोधन अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर एवं पास्का अधिनियम के बारे में भी छात्राओं को अवगत कराते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करता है तो इसका विरोध करें और परिजनों, शिक्षकों को बताएं और पुलिस को सूचित करें। इस दौरान बच्चों द्वारा कानून से सम्बंधित प्रश्न भी पूछे गए। स्कूल प्राचार्य ओंकार धुर्वे ने बच्चों से निरंतर देश एवं समाज के विकास में सहभागिता करने की बात कही। कार्यक्रम में जिला प्राधिकरण ऋषि पांडेय, महेश साकेत, पीएलवी, डॉ करूणा सोनी, तथा स्कूल स्टाफ व छात्राएं मौजूद रहीं।गुरुवार, 11 अक्टूबर 2018
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को किया गया जागरूक
मॉडल विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न अनूपपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे की उपस्थिति में शासकीय मॉडल स्कूल अनूपपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के महत्व के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा बालिका का विकास हो, उनके साथ हो रहे भेदभाव समाप्त किया जाए। इसके लिए जनजागरूकता लाने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उन्होंने छात्राओं से सीधा चर्चा करते हुए बताया कि हमारे संविधान द्वारा महिलाओं को विशेष अधिकारी प्रदान किए गए हैं। घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध, अधिनियम, माता पिता भरण पोषण अधिनियम, दंड विविध संशोधन अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर एवं पास्का अधिनियम के बारे में भी छात्राओं को अवगत कराते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करता है तो इसका विरोध करें और परिजनों, शिक्षकों को बताएं और पुलिस को सूचित करें। इस दौरान बच्चों द्वारा कानून से सम्बंधित प्रश्न भी पूछे गए। स्कूल प्राचार्य ओंकार धुर्वे ने बच्चों से निरंतर देश एवं समाज के विकास में सहभागिता करने की बात कही। कार्यक्रम में जिला प्राधिकरण ऋषि पांडेय, महेश साकेत, पीएलवी, डॉ करूणा सोनी, तथा स्कूल स्टाफ व छात्राएं मौजूद रहीं।
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