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सोमवार, 8 अक्टूबर 2018

संपत्ति विरूपण के निवारण की कार्यवाही जोरों पर

अनूपपुर। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण के निवारण की कार्यवाही युद्घस्तर पर प्रारम्भ कर दी गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले मे सार्वजनिक संपत्ति मे किसी भी प्रकार के विरूपण को हटन का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देशानुसार किसी निजी संपत्ति मे भी किसी भी प्रकार का प्रचार कार्य संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा। संपत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ एफआईआर दर्ज करने की भी कार्यवाही की जाएगी। एवं विरूपण हटाने मे मे हुआ व्यय भी वसूला जाएगा।  कलेक्टर के आदेश की पालना मे शासकीय कार्यालयों, संस्थानो, सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे पार्क, बस स्टैंड आदि, इलैक्ट्रिक पोलों, पानी के टैंकरों आदि सभी पर कार्यवाही कर विरूपण हटाया जा रहा है।

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