अनूपपुर। निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन
सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की अनुपालना हेतु सखत हो गया है। आदर्श आचार संहिता
के प्रभावशील होने के बाद से अब तक जिले में 1107 सम्पत्ति विरूपण के प्रकरणो पर कार्यवाही की जा चुकी है। सार्वजनिक
सम्पत्ति के विरूपण के 1049 प्रकरण जिसमें से दीवार लेखन के 280, पोस्टर के 289, बैनर के 321 अन्य 159 तथा निजी सम्पत्ति के विरूपण
के 58 प्रकरणो पर अब तक कार्यवाही
कर विरूपण का निवारण किया जा चुका है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रह पी
ने राजनैतिक दलों एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समझाइश दी है कि सार्वजनिक सम्पत्ति पर
किसी भी प्रकार का विरूपण दंडनीय है एवं वर्जित है नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थलों
में पूर्व अनुमति के बाद ही शुल्क का भुगतान
करने पर होर्डिंग आदि लगाए जा सकेंगे। निजी संपत्ति पर स्वामी की लिखित अनुमति के बिना
प्रचार की अनुमति नही होगी। उक्त की पालना न होने की स्थिति में प्रचार प्रक्रिया आचार
संहिता उल्लंघन होगी एवं प्रकरण दर्ज कर निवारण का शुल्क भी सम्बंधित से वसूला जाएगा।
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