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गुरुवार, 18 अक्तूबर 2018

अभ्यर्थी के आपराधिक मामलों की घोषणा का करना होगा प्रचार प्रसार, आयोग ने दिए सख्त निर्देश



अनूपपुर। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं मतदाताओं को प्रत्याशियों की जानकारी उपलब्ध करा निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों से आमजनो को अवगत करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उक्त निर्णय की पालना करना सम्बंधित राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामलों का बयान बोल्ड अक्षरों में करने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए फॉर्म को पूर्णरूपेण भरना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि आपराधिक पूर्ववृत्त, लंबित मामलों आदि की जानकारी बोल्ड अक्षरों में होनी चाहिए। प्रत्याशी किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें अपने दल को अपनी आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी। उक्त जानकारी को अभ्यर्थी सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्र में नाम निर्देशन वापसी की आखरी तारीख के अगले दिन से मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तीन अलग अलग तारीखों में प्रकाशित करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में निर्देश दिए कि अभ्यर्थी द्वारा उक्त घोषणा निर्धारित प्रपत्र सी-1 में 12 फॉंट आकार में उचित स्थान पर प्रकाशित करवानी होगी ताकि व्यापक प्रचार  प्रसार के आदेश की पालना सुनिश्चित हो। अभ्यर्थी के साथ राजनैतिक दलो को दल से खड़े हुए आपराधिक पूर्ववर्त वाले उम्मीदवारों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र सी-2 में राज्य स्तर पर व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्र में नाम निर्देश वापस लेने की आखरी तारीख के अगले दिन से मतदान दिवस के 2 दिन पहले के बीच 3 अलग अलग दिवसों में प्रकाशित करनी होगी।

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